RBI CIBIL Score New Rule: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के तरफ से सिबिल स्कोर को लेकर पांच नए नियम जारी किए हैं नियम बनाने के बाद सभी बैंकों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। जल्दी जानते हैं आरबीआई की तरफ से सिबिल स्कोर को लेकर नए नियम की जानकारी।
भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार क्रेडिट कंपनियों को यह निर्देश दिए गए हैं कि एक बार फिर फुल क्रेडिट स्कोर अपने ग्राहकों को मुहैया करवाए। इसके लिए क्रेडिट की कंपनी को कहा गया है कि वह अपनी वेबसाइट पर एक लिंक डिस्प्ले करें ताकि सभी ग्राहकों को आसानी से अपनी क्रेडिट कार्ड की फुल डिटेल्स मिल सके इससे साल में एक बार ग्राहकों को अपना सिविल स्कोर और पूरी डिटेल की जानकारी हो सकेगी।
CIBIL Score चेक करने से पहले सम्बंधित ग्राहकों को भेजना होगा मैसेज
केंद्रीय बैंक ने सभी क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनियों को बताया है कि जब भी किसी बैंक या एनबीएफसी (NBFC) द्वारा किसी ग्राहक की क्रेडिट रिपोर्ट चेक की जाती है, तो ग्राहक को पहले सूचना देनी चाहिए। आप ग्राहक को इसकी जानकारी SMS या email से भेज सकते हैं। वास्तव में, आपको बता दें कि एक शिकायत क्रेडिट कार्ड को लेकर हुई है।
अब बैंक ग्राहकों को बताया रिक्वेस्ट को रिजेक्ट करने की वजह
आरबीआई की ओर से सिबिल स्कोर को लेकर नए नियम यह बताए गए हैं कि क्रेडिट कार्ड कंपनी को साल में एक बार फुल क्रेडिट स्कोर ग्राहकों को देना होगा जिसके चलते ग्राहकों को समझ में आसानी हो सकेगी इस वजह से उसकी रिक्वेस्ट के रिजेक्ट किया गया है। रिक्वेस्ट रिजेक्ट किया जाने के वजह से एक लिस्ट बनाकर उसे सभी क्रेडिट इंस्टिट्यूशन को भेजना जरूरी है।
साल भर में ग्राहकों को देना होगा फुल क्रेडिट रिपोर्ट
आरबीआई ने सिविल स्कोर को लेकर नए नियम यह भी बताया है कि आप सभी क्रेडिट कार्ड कंपनी को साल में एक बार फुल क्रेडिट कार्ड ग्राहकों को देना चाहिए इसी को देखते हुए कंपनी को यह साल दिया गया है कि वह अपने वेबसाइट पर लिंक को डिस्प्ले के माध्यम से अपने सभी ग्राहकों को आसानी से अपडेट कर दे कि वह क्रेडिट कार्ड चेक कर सकते हैं जिसके माध्यम से किसी से साल में हर बार क्रेडिट अपना स्कोर और पूरे क्रेडिट हिस्ट्री का पता लगा सके।
डिफॉल्ट रिपोर्ट करने से पहले ग्राहकों को बताना होगा।
RBI के नियम के अनुसार, ग्राहक को डिफॉल्ट रिपोर्ट करने से पहले बताना चाहिए। लोन देने वाली संस्था या कंपनी को SMS या email के माध्यम से सभी विवरण दें। इसके अलावा, लोन देने वाली संस्था या बैंक नोडल अवसर रखें। नोडल अफसर क्रेडिट स्कोर को देखते हुए हल करेंगे।
इनफॉरमेशन कंपनी को 30 दिन में करो शिकायत।
आरबीआई ने सिविल स्कोर को लेकर नए नियम यह भी है कि आप क्रेडिट कार्ड इनफार्मेशन कंपनी में तो 30 दिनों के अंदर शिकायत का निपटारा नहीं करती है तो ऐसी स्थिति में कंपनी उन सभी ग्राहकों को ₹100 के हिसाब से जुर्माना देगी यानी कि जितने देर में शिकायत का निपटारा होगा ग्राहकों को उतना ही फायदा होगा लोन देने वाली संख्या को 21 और क्रेडिट ब्यूरो को 9 दिन का वक्त मिलेगा। अगर 21 दिन में बैंक क्रेडिट ब्यूरो को नहीं बताता है तो बैंक हरजाना वसूलेगा।
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