GST Rate: इनकम टैक्स भरने वालों के लिए बड़ी चेतावनी, अब से GST के दरों में भी होगा बड़ा बदलाव

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GST Rate: सरकार की ओर से इनकम टैक्स के दरों में महत्वपूर्ण संशोधन किया गया है बता दे की इनकम टैक्स के पश्चात अब सरकारी गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी के दरों में भी संशोधन किया जाएगा मनीकॉन्ट्रोल न्यूज वेबसाइट के अनुसार बताया जा रहा है कि सर्वप्रथम यह प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है और केंद्र के सभी मूलभूत राज्यों में इस दिशा में कार्य भी प्रारंभ हो चुके हैं।

न्यूज़ रिपोर्ट के अनुसार पता चला है कि जीएसटी को तर्कसंगत बनाने की प्रक्रिया बेहद पहले से बनाई जा रही है चलिए जानते हैं जीएसटी किस संबंधित सभी मूलभूत खबर की जानकारियां।

GST Rate

आप सभी की जानकारी के लिए बता दे कि भारत की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण की ओर से 1 फरवरी को नया बजट प्रस्तुत किया गया और इसके पश्चात 12 लाख रुपए तक की इनकम वाली नागरिकों को किसी प्रकार का टैक्स नहीं भरना पड़ेगा।

इतना कुछ ऐलान 1 फरवरी के बाद देखने के लिए मिले हैं और भाषण में आगे बताया गया है कि सरकार को इस महत्वपूर्ण बदलाव के चलते एक लाख करोड रुपए का खर्च उठाना पड़ेगा साथ ही सरकार ने आगामी वित्त वर्ष हेतु जीएसटी ग्रोथ रेट 10.9 फ़ीसदी रहने का अनुमान किया है।

मिडिल क्लास फैमिली को बड़ा फायदा

आप सभी को जानकर हैरानी होगी जो राशि है वह ₹1200000 की कर दी गई है वह पहले केवल ₹500000 की थी जिसके चलते भारत के मिडिल क्लास परिवारों को ना चाहते हुए भी टैक्स का भुगतान करना पड़ता था लेकिन सरकार ने मिडिल क्लास फैमिली की आवश्यकताओं को समझते हुए राशि को 12 लाख रुपए तक का कर दिया है अब आपको ₹1200000 की राशि पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं भरना होगा।

देखा जाए तो यह सरकार की ओर से संचालित करी गई एक मूलभूत इकाई है जिसका लाभ कई सारे परिवारों को मिलने वाला है नौकरी मजदूर असंगठित क्षेत्र में करने वाले श्रमिक सभी के लिए यह एक बड़ी खुशखबरी है।

ग्रुप का मिनिस्टर का गठन

सरकार की ओर से जीएसटी दलों के तार का संगत बनाने की जांच हेतु मंत्री पद के लिए नया गठन किया गया है वहीं वर्ष 2024 दिसंबर महीने में पैनल्स के द्वारा लगभग 150 वस्तुओं पर टैक्स दलों में फिर से संशोधन की सहमति भी जताई गई थी।

इससे पूर्व 2017 जुलाई महीने में डायरेक्ट टैक्स व्यवस्था लागू होने के पश्चात जीएसटी रेट स्ट्रक्चर में कई सारे बदलाव किए गए थे शुरुआती समय में चार टैक्स स्लैब 5 फ़ीसदी, 12 फ़ीसदी 18 फ़ीसदी और 28 फ़ीसदी के साथ प्रस्तुत किया गया था।

जीएसटी का अधिक विवरण

अगर आप जीएसटी की अधिक विवरण की जांच पड़ताल करना चाहते हैं तो इसके लिए सरकार द्वारा संचालित करी जा रहे इनकम टैक्स ऑफिशल वेबसाइट के माध्यम से जांच सकते हैं आर्टिकल में बने रहने के लिए धन्यवाद।

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